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New Guideline: Indore, Bhopal समेत 51 जिलों में बढ़ाया Corona curfew

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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण (Corona infection) को देखते हुए इंदौर (Indore), उज्जैन (Ujjain), रतलाम (Ratlam), देवास (Dewas), भोपाल (Bhopal) सहित 51 जिलों में कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) की अवधि 7 से 8 दिन बढ़ा दी गई है। जहां संक्रमण अधिक है वहां 27 अप्रैल तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि इंदौर में 26 की सुबह तक ही लाकडाउन रहेगा। इंदौर में कोरोना (Corona) की संक्रमण (infection) दर 18 फीसद, हर दिन 1600 से अधिक पाजिटिव केस। अस्पतालों में इतने मरीज है कि पैर रखने की जगह नहीं। ऐसे हालात देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह ने इंदौर शहर और जिले के सभी नगरीय निकायों में एक सप्ताह का कोरोना कर्फ्यू और लाकडाउन बढ़ा दिया है। इसमें 19 से 23 अप्रैल तक प्रशासन ने कर्फ्यू घोषित किया है, जबकि 24 और 25 अप्रैल को शनिवार-रविवार का पूर्व घोषित लाकडाउन पहले से चला आ रहा है।

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गाइडलाइन (Guideline)

सभी किराना व ग्रोसरी की थोक व खेरची दुकानें सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी, पर खेरची दुकानों से संचालक केवल होम डिलिवरी कर सकेंगे। किराना दुकानों में रात 10 से सुबह 7 बजे तक ट्रांसपोर्ट से सामान की आवाजाही होगी। फेरी व दूध डेयरी के जरिए सुबह 6 से शाम 7 बजे तक दूध वितरण हो सकेगा। केवल चोइथराम मंडी के जरिए चलित ठेलों पर फल, सब्जी का वितरण शाम 4 बजे तक किया जा सकेग शाम 4 बजे तक ही सब्जी व फल की स्थाई दुकानें चल सकेंगी, लेकिन हाट बाजार, फुटपाथ या सड़क पर नीचे रखकर सब्जी बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मामले में अमला कार्रवाई करेगा।

बैंक, एटीएम व केंद्रीय कार्यालय खुल सकेंगे। कोविड प्रबंधन में लगे राज्य सरकार के कार्यालय, वाणिज्यिक कर, जिला पंजीयन कार्यालय व निकाय प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। कर सलाहकार, सीए कार्यालय, आडिट में लगे सीए कार्यालय खोल सकेंगे।

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इंदौश्र के पोलोग्राउंड, सांवेर रोड ए-एफ सेक्टर, लक्ष्मीबाई नगर औद्योगिक क्षेत्र, इलेक्ट्रानिक काम्प्लेक्स, रेडिमेड काम्प्लेक्स परदेशीपुरा आदि औद्योगिक इकाइयां प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगी। दवा कंपनियों से संबंधित परिवहन गतिविधियां भी चलती रहेंगी।

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