भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में कोरोनावायरस (Coronavirus) टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश (National Health Mission Madhya Pradesh) (NHM MP) ने एक नया आदेश जारी किया है। इसके तहत प्रदेश में 45 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन (vaccine) नहीं लगाई जाएगी। अगर सरकार के इस निर्देश का किसी भी प्राइवेट या सरकारी संस्था ने उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
45 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को वैक्सीन लगाई गई तो निलंबन होगा और निजी संस्था का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। देश में अप्रैल से कोरोना वैक्सीनेशन (Corona vaccination) का 3 चरण प्रारंभ हुआ है। इसके तहत 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन प्रदेश में सभी उम्र के लोग तेजी से वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं।
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इससे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन लगवाने से छूट रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM MP) ने यह निर्णय लिया है कि पहले 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे कम उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी।
आदेश अपर संचालक टीकाकरण डॉ. संतोष शुक्ला ने जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि अगर किसी भी संस्था में 45 साल से कम उम्र के व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाई गई तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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