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Corona News: जबलपुर नगर निगम ने संक्रमित मृतकों के अंतिम संस्कार पर लगाई रोक

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जबलपुर। नगर निगम ने कोरोना वायरस (Corona virus) से संक्रमित मरीजों (Infected patients) के अंतिम संस्कार पर प्रतिबंध लगा दिया है। नगर निगम का कहना है कि उसकी अनुमति के बिना यदि अंतिम संस्कार किया गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र (death certificate) जारी नहीं किया जाएगा। निगम का कहना है कि कई लोग प्रोटोकॉल का पालन किए बिना मृतकों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जिससे महामारी फैलने का खतरा है।

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नगर निगम जबलपुर (Municipal Corporation Jabalpur) के स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से सभी अस्पतालों (Hospitals) को जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि कोविड पॉजिटिव (Covid positive) शवों को नगर निगम को सूचित करने के बाद ही अंतिम संस्कार के लिए बॉडी दी जाए। बिना निगम की अनुमति के पॉजिटिव शव न दिए जाएँ। आदेश की अवहेलना पर अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा।

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निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना वायरस (Corona virus) से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बिना देर की अंतिम संस्कार करना जरूरी है। अंतिम संस्कार के समय परिवार के कम से कम व्यक्ति दूर से खड़े होकर पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं। नगर निगम या स्वास्थ्य विभाग का प्रशिक्षित कर्मचारी, मृत व्यक्ति के किसी एक परिजन को अपनी निगरानी में लेकर अंतिम संस्कार की विधि पूरी कराएगा। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम संस्कार के लिए देरी नहीं की जा सकती और अंतिम संस्कार हमेशा खुली हवादार जगह में होगा ताकि वायरस समूह बनाकर किसी दूसरे को अपना शिकार ना बना पाए। देखना यह है कि क्या नगर निगम के आदेश अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को सरल बना पाएंगे।

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