Rewa News: निर्धारित अवधि में अधिवक्ताओं की जमा नहीं हो पाई फीस

Rewa News: निर्धारित अवधि में अधिवक्ताओं की जमा नहीं हो पाई फीस

रीवा। जिल अधिवक्ता संघ के निर्वाचन की प्रक्रिया में धीरे-धीरे गति आती जा रही है। इसी उद्देश्य से अधिवक्ताओं से फीस समयावधि के अंदर जमा कराने का प्रावधान किया गया, लेकिन निर्धारित अवधि में करीब 500 ऐसे अधिवक्ता है। जिन्होंने मासिक फीस जमा नहीं किया अब ऐसे अधिवक्ताओं के मताधिकार को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। इस संबंध में बताया गया है कि अधिवक्ता संघ के दो वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत नए निर्वाचन की प्रक्रिया शुरु की गई। इसमें प्रथम चरण में अधिवक्ताओं से मासिक फीस जमा करने के लिए 20 नवम्बर की तिथि निर्धारित की गई थी। इस अवधि में जिला न्यायालय से संबद्ध करीब 2343 सूचीबद्ध अधिवक्ताओं में करीब 2200 अधिवक्ता ही अपनी मासिक शुल्क समय पर जमा कर पाए हैं। करीब 543 अधिवक्ता फीस जमा नहीं कर पाए।

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तदान से वंचित होने की कड़ी गई थी बात

जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेय ने पूर्व में यह स्पष्ट किया था कि अधिवक्ताओं से मासिक फीस जमा करने के लिए कई बार नोटिस जारी की गई। समय दिया गया. इसके बाद 20 नवम्बर की तारीख निर्धारित की गई। इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि 20 नवम्बर तक जो अधिवक्ता फीस जमा नहीं करेंगे वे मतदान से वंचित हो जाएंगे। अध्यक्ष के इस फरमान के बाद भी निर्धारित अवधि में करीब 500 अधिवक्तास जमा नहीं कर पाए अब उनके मताधिकार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पूरा दारोमदार संघ के निर्णय पर टिका हुआ है।

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अनवरत जमा कराई जा रही फीस

हालांकि अधिवक्ताओं से निर्धारित 20 नवम्बर की अवधि समाप्त होने के बाद भी फीस जन कराई जा रही है। करीब 50 से अधिक अधिवक्ता 20 नम्बर के बाद फीस जम कर चुके हैं। हालांकि संघ के सूत्रे का कहना है कि 20 नवम्बर के बाद जो अधिवक्त फीस जमा कर रहे हैं. उनकी अलग सूची बनाई जा रही है।

इनका कहना है

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जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेय ने बताया है कि निर्वाचन प्रक्रिया राज्य अधिवक्ता परिषद की मतदाता सूची के आधार पर संपा कराई जाती है जो अधिवक्ता अपनी फीस निर्धारित अवधि में जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए फिर से मेका देते हुए 30 नवम्बर तक की अवधि निर्धारित की गई है। अगर इस अवधि में भी अधिवक्ता अपनी फीस जमा नहीं कर पाते तो ऐसे अधिवक्ता मतदान से वंचित रहेंगे।

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