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MP: भोपाल के कुछ इलाके में धारा 144 लागू, जमीन विवाद का मामला

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भोपाल। राजधानी भोपाल (Bhopal) में जमीन विवाद के देखते हुए हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर समेत 11 थाना क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। दरअसल, मामला कबाड़खाना इलाके में एक जमीन पर बाउंड्री निर्माण से जुड़ा है। हनुमानगंज के टीआई महेंद्र सिंह ने बताया कि कबाड़खाना इलाके में 30 हजार स्क्वॉयर फीट जमीन पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) बाउंड्री वॉल बनवा रहा है। कुछ लोगों ने आपत्ति जताकर जमीन को वक्फ बोर्ड की बतायी थी। इसके बाद मामला कोर्ट में गया था। जिसका फैसला RSS के पक्ष में आया है।

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रास्ते सील: दरअसल, पुराने भोपाल में रास्ते सील किये गये। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई। पुराने भोपाल के कबाड़खाना क्षेत्र में केशव नीडम की लगभग 30 हजार वर्ग फीट भूमि का प्रकरण कोर्ट से जीतने के बाद केशव नीडम के पदाधिकारी आज उक्त भूमि पर फेसिंग कर रहे हैं। किसी प्रकार की अशांति न हो, इसलिए जिला एवं पुलिस प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है।

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विरोध की आशंका: बाउंड्री निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों एवं एक समुदाय के लोगों द्वारा विरोध करने की आशंका है। इससे शहर की शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था को खतरा है। इसे देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा-144 के तहत रविवार सुबह 9 बजे से कर्फ्यू लगा दिया है। इसके बाद इतवारा, सोमवारा, बुधवारा, भारत टॉकीज चौराहा पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन बंद कर दिया है।

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