Cruise Drugs Party Case- Aryan Khan

Aryan Khan के खिलाफ साजिश रचने के सबूत नहीं: हाईकोर्ट

Cruise Drugs Party Case- Aryan Khan

कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में 26 दिन हिरासत में रहे आर्यन खान (Aryan Khan) के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पास कोई सबूत नहीं था। यह खुलासा बॉम्बे हाई कोर्ट के जमानत आदेश से हुआ है। इसमें कहा गया है कि आरोपितों के खिलाफ ड्रग्स पार्टी को लेकर साजिश रचने का सबूत नहीं है। जस्टिस एनडब्ल्यू सांबे की एकल पीठ ने 28 अक्टूबर को आर्यन (Aryan Khan), अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को जमानत दी थी। इसका विस्तृत आदेश शनिवार को जारी हुआ।

WhatsApp & Telegram Group Join Buttons
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

इसे भी पढ़ें :- Rewa News: मिस्त्री ने मजदूरी मांगी तो तलवार से काट दिया हाथ, आरोपी गिरफ्तार

एनसीबी की खामियां भी उजागर

कोर्ट ने कहा, आर्यन (Aryan Khan) का बयान सिर्फ जांच के उद्देश्य से देखा जा सकता है। इससे यह अनुमान नहीं लगा सकते कि आरोपित ने कोई अपराध किया है। कोर्ट ने कहा, एनसीबी ने आरोपियों का मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया, जिससे यह साबित हो कि उन लोगों ने ड्रग्स लिए थे।

WhatsApp & Telegram Group Join Buttons
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Follow 👇

लाइव अपडेट के लिए हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करें:

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *