मुंबई। मुंबई की एनडीपीएस अदालत ने क्रूज ड्रग्स केस (Cruise Drugs Case) में अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने आर्यन खान के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है.
एनसीबी (NCB) ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन और मर्चेंट मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं तथा धमेचा यहां बायकुला महिला कारागार में बंद है. मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं-8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इसे भी पढ़ें :- Actress Sehnoor ने अपनी आगामी वेब सीरीज ‘प्रपंच’ में भोजपुरी सुपरस्टार Pawan Singh के साथ बॉलीवुड से करेगी अपनी शुरुवात
बता दें 14 अक्टूबर को आर्यन खान (Aryan Khan) को क्वारंटीन खत्म होने के बाद स्थानीय आर्थर रोड जेल की सामान्य बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था. एनसीबी की प्रारंभिक हिरासत समाप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायिक हिरासत में मध्य मुंबई के आर्थर रोड जेल भेज दिया था. जहां उन्हें सात दिन तक क्वांरटीन रखा गया.
क्रूज़ पर एक रेव पार्टी निर्धारित किये जाने की गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की एक टीम ने दो अक्टूबर की शाम को गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा और कथित तौर पर ड्रग्स जब्त की. इस छापे के दौरान आर्यन खान (Aryan Khan), अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) और मुनमुन धमेचा (munmun dhamecha) सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
इसे भी पढ़ें :- Jyoti Saxena ने कहा की, मेरे लिए सुंदरता सिर्फ एक सुंदर चेहरे और संपूर्ण शरीर से अधिक है
बता दें जेल में रहते हुए आर्यन खान ने अपने पिता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और मां गौरी खान (Gauri Khan) से वीडियो कॉल पर बात भी की थी. इसके साथ ही आर्यन को उनके पिता की ओर से 4500 रुपये का एक मनी ऑर्डर भी मिला था जिससे वह जेल की कैंटीन से सामान खरीद सकते हैं.
इसे भी पढ़ें :- Seerat Kapoor ने “एक लड़की भीगी भागी सी” गीत पर थिरकाए कमर, फैन ने कहा नए ज़माने की मधुबाला
Follow 👇
लाइव अपडेट के लिए हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करें: