भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में अब गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण (Corona infection) की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार अब भोपाल, इंदौर (Bhopal, Indore) समेत कुल 10 जिलों में बंद हॉल में होने वाले आयोजनों में अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक भोपाल और इंदौर के साथ महाराष्ट्र (Maharashtra) से लगे बालाघाट (Balaghat), सिवनी (Seoni), बैतूल (Betul), छिंदवाड़ा (Chhindwara), खण्डवा (Khandwa), खरगौन (Khargone), बड़वानी (Barwani) और बुरहानपुर (Burhanpur) में बंद हॉल में जो भी कार्यक्रम आयोजित हो, उसमें समस्त प्रकार के कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।
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इसके साथ महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते के बाद महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करने के भी निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ सीमावर्ती सभी जिलों में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों का अब थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए है। महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिले छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर और बैतूल में महाराष्ट्र से आने-जाने वाले मालवाहक ट्रकों तथा वाहनों के आवागमन पहले की तरह जारी रहेगा।
इसके साथ ही भोपाल (Bhopal), इंदौर (Indore), जबलपुर (Jabalpur), ग्वालियर (Gwalior), बालाघाट (Balaghat), सिवनी (Seoni), बैतूल (Betul), छिंदवाड़ा (Chhindwara), खण्डवा (Khandwa), खरगौन (Khargone), बड़वानी (Barwani), बुरहानपुर (Burhanpur), रतलाम (Ratlam) एवं उज्जैन (Ujjain) में पुलिस तथा नगर निगम के वाहनों से सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing), मास्क, रोको-टोको को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
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व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा कोरोनावायरस (Corona virus) के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश के समस्त जिलों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के संचालनकर्ताओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं। पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। दुकान संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रस्सी के माध्यम से या चूने के गोले बनाकर कराना होगा।