
Satna News: आवारा मवेशियों की समस्या से जूझ रहे किसानों और सड़कों पर विचरण करते पालतू पशुओं से परेशान शहर की जनता के लिए राहत की बात है। आने वाले समय में उन्हें आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिल सकती है। प्रदेश में आवारा पशुओं को लेकर सरकार ने नया अध्यादेश लागू कर दिया है।
इसके मुताबिक किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी जानवर को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ा जाता है और जिसके कारण किसी व्यक्ति की क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है तो उस पर एक हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
नगरीय निकायों में आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए लाए जाने वाले मप्र नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश-2022 के प्रारूप को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। मप्र राजपत्र में इसका प्रकाशन होने के बाद यह अध्यादेश प्रदेश में लागू हो गया है। इसमें जुर्माने की राशि 1000 रुपए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
अभी लगता था 25 रुपए जुर्माना
अभी तक सड़कों पर आवारा पशु के लिए अधिकतम जुर्माना सिर्फ 25 रुपए था। एक ही व्यक्ति यदि बार-बार यही अपराध करता है तो भी 50 रुपए तक ही जुर्माना लगाया जा सकता था। इसे सरकार ने कम मानकर एक हजार रुपए की अधिकतम जुर्माना राशि कर दी है। इसके अलावा सरकार समय-समय पर इसे बढ़ा सकेगी, अलग से विधेयक लाने जरूरत भी नहीं होगी।