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शिक्षा विभाग का मामला: RTI की अवहेलना पर 25 हजार का जुर्माना

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MP News: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत समय पर जानकारी नहीं देने पर आयोग ने शिक्षा विभाग के लेखापाल पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। यह मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा है।

आरटीआई (RTI) आवेदक संजीव कुमार चतुर्वेदी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। उन्होंने विभाग से उनके विरुद्ध प्रेषित शोकाज नोटिस की तामीली की रसीद चाही थी। नोटिस के नोटशीट की प्रतिलिपि और आवक जावक रजिस्टर जहां पर नोटिस दर्ज है उसकी प्रति भी मांगी थी। विभाग ने उक्त जानकारी नहीं दी।

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इस पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। आयोग के समक्ष अपीलकर्ता ने कहा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने एक आदेश जारी कर उनकी 3 वेतन वृद्धियां रोकी थी। इसी आदेश में यह भी लिखा था कि इनको शोकाज नोटिस की तामिली हुई और उसका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया।

इधर, जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय ने अपने जवाब में आयोग को बताया कि गजाधर प्रसाद वर्मा लेखापाल ने शोकाज नोटिस की तामीली नहीं कराई थी। इसलिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में लेखापाल को ही दोषी साबित किया है। इसके चलते आयोग ने जुर्माना लगाने के साथ ही गाइडलाइन भी दी है।

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विभागीय कार्रवाई की जानकारी 48 घंटे के भीतर प्राप्त की जा सकती है

सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध चल रही विभागीय शोकाज नोटिस में हुई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार संबंधित को है। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत 30 दिन के अंदर इस तरह की वांछित जानकारी प्राप्त करने का वह हकदार है। अगर प्रकरण उक्त अधिकारी या कर्मचारी के स्वयं के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो धारा 7 (1) के तहत उक्त जानकारी 48 घंटे के अंदर आरटीआई आवेदक को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

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