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कोरोना वायरस के चलते बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अलर्ट, गेटों पर हो रही जांच

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उमरिया। कोरोना वायरस (Corona virus) फिर बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (Bandhavgarh tiger reserve) में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पर्यटन प्रभारी अमरीश पांडे अपनी टीम के साथ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। पार्क के अंदर जाने वाले वाहनों का सभी गेटों पर निरीक्षण किया जा रहा है और उन्हें सेंटेंस करने के बाद ही पार्क के अंदर प्रवेश दिया जाता है।

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कोविड 19 (COVID-19) को ध्यान में रखते हुए बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन के निर्देश पर पर्यटन प्रभारी द्वारा सघन जांच की जा रही है। बिना मास्क पार्क के अंदर ले जाना पर्यटकों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इतना ही नहीं गुटखा तंबाकू के साथ प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है साथ ही उन लोगों को भी रोका जा रहा है जो एंट्री के समय मुंह में गुटखा और तंबाकू भरे रहते हैं।

विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन पर्यटक वाहन के चालक, गाईड, एवं पर्यटको को बिना मास्क लगाये एवं गुटखा, तंबाकू रखे रहें या खाए हुए हो ऐसे पर्यटक वाहन को पार्क के अंदर प्रवेश नही दिया जाएगा।

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3 गेट पर जांच

बांधवगढ़ के तीनो गेट ताला, मगधी, एवं खितौली गेट के अंदर एव बाहर पर्यटन प्रभारी अमरीश पांडेय, वन रक्षक आशीष यादव एवं पर्यटन वाहन चालक मनीष द्विवेदी की उपस्थिति में लगातार गाड़ी, गाईड, ड्राइवर एवं पर्यटकों की चेकिंग की जा रही है। जिसमें कुछ पर्यटकों, ड्राइवरों एवं गाइड बिना मास्क लगाए या बिना सैनेटाइज रखे जिप्सी वाहन में पार्क भ्रमण कराते पाया गया है। जिस पर पर्यटन प्रभारी द्वारा तत्काल 500 रूपये का जुर्माना लगाते हुए हिदायत दी गई कि बिना मास्क लगाए, गाड़ी में सैनेटाइजर रखे रखे बिना और गुटखा, तंबाकू सेवन करने की ऐसी गलती करते दुबारा पाये जाने पर जिप्सी को पार्क प्रवेश से प्रतिबंध कर दिया जाएगा।

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सेंटर प्वाइन्ट की जांच

प्राप्त जानकारी के अनुसार पर्यटन प्रभारी द्वारा ताला, मगधी एवं खितौली गेट के अंदर सेंटर पाइंट में भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मगधी सेंटर पाइंट मे कुछ दुकान वाले बिना मास्क लगाए और बिना सैनेटाइजर रखे दुकान खोले हुए थे। अंदर गुटखा तंबाकू एवं धूम्रपान की बिक्री की जाती थी जिस पर पर्यटन प्रभारी द्वारा उन्हें भी 500 रूपये का जुर्माना लगाते हुए हिदायत दी गई है कि अगर फिर से बिना मास्क पहने या बिना सैनेटाइजर रखे एवं गुटखा तंबाकू आदि की बिक्री करते पाये जाने पर यहां से दुकान ही हटवा दी जायेगी एवं कोविड 19 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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