नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) के अवमानना के नोटिस और दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति (Oxygen Supply In Delhi) की कमी के मामले में अधिकारियों को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश के खिलाफ तत्काल सुनवाई की केंद्र की याचिका पर विचार करने पर सहमति दे दी है.
शहर में कोविड मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति पर दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी अवमानना के नोटिस के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. इस याचिका परचीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमण ने दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना आदेश पर केंद्र की याचिका को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. केंद्र ने कहा कि ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली HC ने तब अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी जब केंद्र और उसके अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे.’
अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं की जाए- हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कारण बताने को कहा कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर आदेश की तामील नहीं कर पाने के लिए उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए. अदालत ने कहा, ‘आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा सकते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे. ’ पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है, अब हाईकोर्ट भी कह रहा है कि जैसे भी हो केंद्र को हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी होगी.
हाईकोर्ट की पीठ ने कहा, ‘आप इस शहर का हिस्सा हैं और खुद हालात देख रहे हैं. क्या आपको इन चीजों के बारे में कुछ पता नहीं है.’जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि मौजूदा चिकित्सकीय ढांचे के आलोक में दिल्ली 700 मीट्रिक टन चिकित्सकीय ऑक्सीजन की हकदार नहीं है. अदालत ने केंद्र सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस पर जवाब देने के लिए बुधवार को अदालत के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 30 अप्रैल का विस्तृत आदेश दिखाता है कि उसने केंद्र को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश दिया था, ना कि महज 490 मीट्रिक टन.
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